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विधानसभा में सर्व सम्मत से आरक्षण संशोधन बिल-2023 हुआ पास, बीजेपी का रहा समर्थन

 


बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज बिहार सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के बाद प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा।

विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

विपक्ष के हंगामे के बीच बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू, विपक्ष का जोरदार हंगामा

वहीं विधानसभा की कार्यवाही  शुरू होते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार के दिए विवादित बयान पर हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा स्पीकर ने सभी से शांत रहने की अपील की लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा।

 नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था। उनका कहना था कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से राज्य की गरीबी जाहिर होती है।

सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा। इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला तीन प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों के लिए पहले से जारी आरक्षण में समायोजित कर दिया जाएगा। क्योंकि, राज्य सरकार पहले से ही महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दे रही है।

मुख्यमंत्री की सदन में की गई घोषणा के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने भी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने पर मंथन किया और संशोधन विधेयक के प्रारूप पर मंगलवार को ही अपनी सहमति दे दी। सरकार की घोषणा और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद गुरुवार, नौ नवंबर को सरकार विधानसभा में दो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए) संशोधन विधेयक, 2023 पेश करेगी।

प्रस्ताव पास होने के बाद क्या होगी स्थिति

दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य में अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को दो प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 43 प्रतिशत जबकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को पूर्व की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा।

 संशोधन के बाद कुछ ऐसा होगा आरक्षण का स्वरूप : (आरक्षण प्रतिशत में)

 जाति अभी - आरक्षण बढ़ने के बाद


अनुसूचित जाति  16 से बढ़कर 20 प्रतिशत आरक्षण


अनुसूचित जनजातियों को 1 से बढ़कर 2 प्रतिशत आरक्षण


पिछड़ा, अति पिछड़ा 30 से बढ़कर 43 प्रतिशत आरक्षण


आर्थिक कमजोर वर्ग 10 का 10 ही बना रहेगा

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