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KYC अपडेट नहीं किया तो सस्पेंड हो जाएगा बैंक अकाउंट, फिकर नॉट... ऐसे करें रीएक्टिव


 

भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी कस्टमर ने केवाईसी अपडेट तय समय सीमा के भीतर नहीं कराया है तो उसका अकाउंट सस्पेड कर दिया जाएगा. केवाईसी अपडेट नहीं होने से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. साथ ही इस बैंक अकाउंट में रिफंड भी नहीं हासिल कर सकेंगे. 

केवाईसी प्रॉसेस हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए अलग-अलग होती है. उदाहरण के तौर पर हाई रिस्क वाले कस्टमर्स को दो साल, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए 8 साल में और कम रिस्क वाले कस्टमर्स को 10 साल में एक बार केवाईसी कराना होता है. 

केवाईसी को लेकर रिजर्व बैंक ने क्या कहा 

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई, 2023 को 29 मई 2019 को जारी परिपत्र को अपडेट किया और कहा कि अगर कोई कस्टमर अपना पैन या फॉर्म 16 नहीं देता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा. हालांकि किसी अकाउंट को बंद करने से पहले बैंकों को इसकी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से देनी होगी. 

कैसे रिएक्टिव करें बैंक अकाउंट 

अगर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है. हालांकि इसे आप रिएक्टिव करा सकते हैं. आरबीआई के मुताबिक सभी बैंकों में अकाउंट को रिएक्टिव करने का प्रॉसेस समान है. आइए जानते हैं कैसे आप अपने अकाउंट को रिएक्टिव करा सकते हैं. 

तीन तरीके से कर सकते हैं अकाउंट रि​एक्टिव 

अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय हो चुका है तो आप तीन तरीके से अकाउंट को एक्टिव करा सकते हैं. आपको इन तीन में से कोई एक तरीके से केवाईसी प्रॉसेस को पूरा करना होगा. 

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक, आप केवाईसी दस्तावेज और री-केवाईसी फॉर्म के साथ अपने बैंक अकाउंट ब्रांच जाकर प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं. इसके अलावा, वीडियो कॉल के माध्यम से भी ये काम किया जा सकता है. साथ ही पते के साथ आप बैंक को फॉर्म भरकर केवाईसी प्रक्रिया को पूरी करा सकते हैं. 



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