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Income Tax Notice: टैक्स कटने के बाद भी मिल सकता है नोटिस, इनकम टैक्सपेयर्स के लिए आया ये अपडेट


 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए एक नया अपडेट सामने आया है. अपडेट में बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे इनकम टैक्सपेयर्स को जल्दी ही डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है.

सीबीडीटी चेयरमैन ने बताई ये बात

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिपार्टमेंट की ओर से वैसे टैक्सपेयर्स को भी नोटिस मिल सकता है, जिनका टैक्स पहले ही कट चुका है. रिपोर्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता के हवाले से बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स से जुड़े विवादों को कम करने का प्रयास कर रहा है. अभी सिर्फ उन टैक्सपेयर्स को ही इनकम टैक्स से नोटिस मिलने वाला है, जिनके बारे में डिपार्टमेंट के पास कुछ ठोस जानकारियां हैं.

बजट में टैक्स विवादों पर ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी महीने 1 फरवरी को पेश बजट के दौरान टैक्स विवादों को कम करने की नई पहल का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2009-10 तक के 25 हजार रुपये तक की टैक्स डिमांड के बकाए समाप्त किए जाएंगे. इसी तरह 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान के 10 हजार रुपये तक के टैक्स बकाए के मामले भी समाप्त किए जाएंगे. उन्होंने कहा था कि इससे करीब एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा मिल सकता है.

कर्नाटक में बना है स्पेशल सेंटर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स विवादों को लेकर कर्नाटक के मैसूर में डिमांड मैनेजमेंट सेंटर बनाया है. सीबीडीटी चेयरमैन का कहना है कि पहले मैसूर स्थित सेंटर सिर्फ कर्नाटक के मामलों को देख रहा था, लेकिन अब सेंटर देश भर के मामलों को उठा रहा है. यह सेंटर एक करोड़ रुपये से ज्यादा के टैक्स विवाद वाले मामलों को देखता है.

इन्हें मिलने वाला है नोटिस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताजी तैयारी में वैसे टैक्सपेयर्स नोटिस पाने वाले हैं, जिनका टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो कटा है, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं किया गया है. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है. आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक थी. उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड आईटीआर भरने का समय था.

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